बिना अनुमति करवाई बोरिंग, प्रकरण दर्ज

जबलपुर: गोराबाजार थाना अंतर्गत नर्मदा नगर में बिना अनुमति बोरिंग कराने वाले के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।  पुलिस के मुताबिक अतिरिक्त तहसीलदार केण्ट रांझी से पटवारी प्रशांत बसोड़ 48 वर्ष निवासी  कजरवारा ने लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमे लेख है कि बिना अनुमति के राजेश यादव के द्वारा अपनी बोरिंग मशीन से श्रीमती रूपा बघेल के आवास प्लाट नम्बर नम्बर 189 के सामने मां नर्मदा नगर में जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन कर नलकूप उत्खन्न करते पाया गया।

शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व एवं गोराबजार पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मौके पर जाकर जांच की गई जांच पर पाया गया कि मौके पर बोर किया गया है एवं बोरिंग गाड़ी मालिक राजेश यादव निवासी गुप्तेश्वर द्वारा गाड़ी नम्बर टीएस 12 ई जी 7409 द्वारा  िबोर किया गया है। बोरिंग मशीन कालोनी के बाहर खड़ी पाई गयी जिसे करते हुये राजेश यादव एवं श्रीमती रूपा बघेल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया

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