जबलपुर: हाईकोर्ट ने सतना के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह याचिकाकर्ता को उच्च वेतनमान (सहायक ग्रेड-3) देने पर विचार कर निर्णय लें। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने इसके लिए 90 दिन की मोहलत दी है।
सतना निवासी ईश्वरदीन प्रजापति की ओर से अधिवक्ता वंदना त्रिपाठी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता शासकीय उत्कृष्ता माध्यमिक विद्यालय में लैब अटेंडेंट के पद पर पदस्थ है। नियमानुसार उसे सहायक ग्रेड-3 का वेतनमान मिलना चाहिए। इस संबंध में हाईकोर्ट ने 22 नवंबर 2024 को एक मामले में विस्तृत आदेश दिया है। याचिकाकर्ता का मामला भी उस प्रकरण से कवर्ड है।
