अवैध रेत भंडारण पर 15.75 लाख का जुर्माना

जबलपुर: कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने अवैध रेत भंडारण के एक बड़े मामले में तीन आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 15 लाख 75 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है। यह आदेश कलेक्टर न्यायालय में दर्ज मामले के तहत जारी किया गया, जो 13 जून 2024 को संज्ञान में आया था। जानकारी के अनुसार, 21 मई 2024 को राजस्व, पुलिस, नगर निगम और खनिज विभाग की संयुक्त जांच में रांझी तहसील के ग्राम गौरेयाघाट स्थित खसरा नंबर 35/1 पर करीब 15 हाईवा रेत का अवैध भंडारण पाया गया।

यह भंडारण त्रिमूर्ति नगर दमोहनाका निवासी सौरभ शर्मा, ग्राम भंडरा निवारी के कोमल सिंह तथा सविता साहू द्वारा किया गया था। जांच के दौरान आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके और उनके पास रेत के वैधानिक भंडारण की अनुज्ञप्ति भी नहीं थी। कलेक्टर सिंह ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के उल्लंघन को प्रमाणित मानते हुए तीनों आरोपियों पर जुर्माना लगाया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तय समय सीमा में जुर्माना जमा न करने की स्थिति में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1969 के तहत कुर्की और वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

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