जबलपुर: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को खराब गुणवत्ता का गेहूँ और चावल वितरित किए जाने के मामले में मोतीलाल नेहरू वार्ड स्थित दो उचित मूल्य दुकानों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक राजधर साकेत द्वारा की गई है।
उल्लेखनीय है कि समाधान प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार (कोड: 3316438) और जय माता दी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार (कोड: 3316279) द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों से घटिया गुणवत्ता का खाद्यान्न वितरित किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
शिकायतों में यह सामने आया कि उपभोक्ताओं को सितंबर माह का राशन देने के बजाय जून माह से संग्रहित गेहूँ और चावल वितरित किया गया, जो चार माह पुराना होने के कारण घुन और कीड़ों से संक्रमित था। कलेक्टर ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए थे, जांच में अनियमितता की पुष्टि होने पर दोनों दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
दूसरे भंडार से मिलेगा राशन
प्रभारी आपूर्ति अधिकारी राजधर साकेत ने बताया कि निलंबन के साथ ही इन दुकानों से जुड़े उपभोक्ताओं को अब मोती महिला उपभोक्ता सहकारी भंडार (कोड: 3316276) से जोड़ा गया है, जहाँ से उन्हें आगामी समय में खाद्यान्न प्राप्त होगा।
