
भिंड। जिले की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और छह हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला पांच साल पुराने मामले में सुनाया, जिसमें आरोपी ने 14 वर्षीय बच्ची को अपने साथ ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता के पिता ने थाना गोहद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रात में पूरा परिवार घर की छत पर सोया था, जबकि पत्नी और 14 वर्षीय बेटी आंगन में सो रही थीं। सुबह लगभग साढ़े पांच बजे लड़की के गायब होने का पता चला। परिजनों ने तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक पड़ोसी ने बताया कि लड़की को सुबह आरोपी गुड्डू उर्फ विश्वनाथ सिंह गुर्जर के घर पर देखा गया था, जो उसी मकान में किराए से रहता था। थाना गोहद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 268/2019 धारा 363 भादवि के तहत मामला दर्ज किया।बाद में पीड़िता के मिलने और बयान के बाद धारा 354ए, 354सी, 354डी भादवि तथा 11/12 पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं।
