अधिक आवाज वाले पटाखे रहेगे प्रतिबंधित, लाटरी से दी जाएगी दुकाने

रीवा:दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी विक्रेता एक अक्टूबर से 14 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक एमपी ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से आतिशबाजी लायसेंस के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से करना होगा. शहरी क्षेत्र रीवा के लिए आतिशबाजी लायसेंस के आवेदन की हार्ड कॉपी कलेक्टर कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा.

शहरी क्षेत्र में आतिशबाजी लायसेंस के नवीन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे. आतिशबाजी/पटाखा विक्रय के लिए अस्थाई लायसेंसधारी को बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित स्थानों में दुकान लगानी होगी. अपर जिला दंडाधिकारी ने बताया कि दुकानों का आवंटन 16 अक्टूबर को अपरान्ह 3 बजे से लाटरी द्वारा किया जायेगा.

लायसेंसधारी दुकानदारों को 18 अक्टूबर से एक नवम्बर तक आतिशबाजी, पटाखा विक्रय के लिए बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही में तथा ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित स्थान पर दुकान लगाने की अनुमति दी जायेगी. आतिशबाजी विक्रय के निर्धारित स्थल के अतिरिक्त कहीं भी आतिशबाजी की दुकान लगाना व विक्रय करना दण्डनीय अपराध माना जायेगा. अत्यधिक आवाज वाले पटाखों का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा.

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