कोल्डरिफ सिरप में जहरीला केमिकल, पूरे प्रदेश में बिक्री व वितरण तत्काल बंद करने का आदेश जारी

भोपाल: सीएम डॉ मोहन यादव के आदेश के बाद मप्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बच्चों की मौत के बाद बड़ा कदम उठाते हुए कोल्डरिफ सिरप की बिक्री और वितरण तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सिरप के बैच नंबर SR-13, निर्माण मई 2025 और एक्सपायरी अप्रैल 2027, निर्माता स्रेशन फार्मास्यूटिकल्स (कांचीपुरम, तमिलनाडु) को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी (NSQ) घोषित किया गया है।

तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार, उक्त सिरप में डायइथिलीन ग्लाइकॉल (48.6% w/v) पाया गया है, जो एक जहरीला पदार्थ है और स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है।आदेश में प्रदेश के सभी वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों और औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि कोल्डरिफ सिरप की बिक्री, वितरण और भंडारण तुरंत रोका जाए तथा उपलब्ध स्टॉक को फ्रीज कर कार्रवाई की जाए। साथ ही स्रेशन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित अन्य उत्पादों की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। विभाग ने कहा है कि जनहित में इस दवा की किसी भी प्रकार की बिक्री या उपयोग सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा।

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