जावद: अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार पाटीदार, जावद (नीमच) ने खेत विवाद में हत्या करने वाले छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। दोषियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा आरोपी देवीलाल को अवैध हथियार रखने पर आयुध अधिनियम के तहत तीन वर्ष व एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास और 4000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई।
घटना 11 जून 2023 को ग्राम अरनिया मामादेव में हुई थी, जब विवादित खेत पर फरियादी पक्ष के साथ मारपीट के दौरान आरोपी देवीलाल ने चाकू से भगतराम पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। अभियोजन की पैरवी एडीपीओ सुखराम गरवाल ने की।
