
भोपाल: मानव अधिकार आयोग के सख्त निर्देशों के बाद भोपाल कलेक्टर ने अरेरा कॉलोनी स्थित आर्य समाज मंदिर के सामने संचालित अवैध शराब दुकान की जांच के आदेश दिए। एडीएम पी.सी. शाक्य के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने मौके पर निरीक्षण किया।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर इस दुकान को अनुमति दी, जबकि यह रहवासी भूखंड पर स्थित है और मंदिर से मात्र 42 मीटर की दूरी पर है। इतना ही नहीं, दुकान के बगल में अस्पताल भी है, जो साफ तौर पर नियामकीय मानकों का उल्लंघन है।
स्थानीय रहवासियों ने इस दुकान का कड़ा विरोध किया है और आबकारी अधिकारियों पर मिलीभगत तथा आर्थिक लेन-देन का आरोप लगाया है।
बढ़ती शिकायतों को देखते हुए मानव अधिकार आयोग ने भोपाल कलेक्टर और जिला आबकारी आयुक्त को 3 अक्टूबर को दिल्ली तलब किया है। माना जा रहा है कि इस मामले में शराब ठेकेदार और लापरवाह आबकारी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई तय है।
