
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने अनूपपुर जिले के जैतहरी में खसरा क्रमांक-335 में बने तालाब के किनारे निर्माण पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर अनूपपुर और नगर परिषद के सीएमओ को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
अनूपपुर निवासी विनय सिंह की ओर से अधिवक्ता जय शुक्ला ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि उक्त तालाब बहुत पुराना है और स्थानीय निवासी उसके पानी का उपयोग भी करते हैं। दलील दी गई कि नगर परिषद द्वारा तालाब के इर्द-गिर्द निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिससे तालाब के अस्तित्व को खतरा है। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में अधिकारियों को शिकायतें कीं लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों से जवाब तलब किया है।
