पत्नीहंता को आजीवन कारावास

सतना :ईंट और हंसिया से क्रूरतापूर्वक पत्नी की हत्या करने वाले पति को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और 5 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई.
अभियोजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार पाठक के न्यायालय द्वारा पत्नी के हत्या के आरोपी छोटेलाल तिवारी पिता रामदीन निवासी नेमआ को आजीवन कारावास और 5 हजार रु के जुर्माने की सजा सुनाई गई. इस मामले में अभियोजन का संचालन एडीपीओ संजय यादव द्वारा किया गया.

अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार घटनाक्रम 4 वर्ष पहले 11 सितंबर 2021 को हुआ था. अभियुक्त छोटेलाल तिवारी ने अपनी पत्नी बबिता तिवारी की ईंट और हंसिया से क्रूरता पूर्वक मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया.

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