
नरसिंहपुर। जिले के पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वैभव सक्सेना की अदालत ने मां की हत्या के मामले में आरोपी पुत्र महेन्द्र परिहार (30) निवासी ग्राम जोवा, थाना करेली को दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले में अभियोजन के अनुसार 16 अप्रैल 2025 को महेन्द्र परिहार ने अपनी मां के साथ मारपीट की थी। गंभीर चोटों के चलते महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 भाग-1 के तहत दोषसिद्ध पाया था।
