उज्जैन नगर निगम भवन अनुमति प्रकरण: दो पूर्व इंजीनियरों की पेंशन वृद्धि निरस्त की

भोपाल। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अनुशासनहीनता और अनियमितताओं पर सख्त रवैया अपनाते हुए उज्जैन नगर निगम में वर्ष 2022 के भवन निर्माण अनुज्ञा मामले में कार्रवाई की है। जांच में तत्कालीन अधीक्षण यंत्री जी.के. कठिल और कार्यपालन यंत्री एल.डी. दोराया दोषी पाए गए। दोनों अधिकारी अब सेवानिवृत्त हैं, लेकिन मध्यप्रदेश राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा नियमों के तहत उनकी पेंशन वृद्धि (वार्षिक वेतनवृद्धि) को निरस्त कर दिया गया है।

आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि विभाग में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेकर जांच की जा रही है। जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन-प्रशासन की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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