23 जुलाई तक लगी रहेगी रोक, कलेक्टर ने जारी किया सख्त निर्देश
सिंगरौली :अमलोरी से माजन मोड़, परसौना मार्ग से कोल एवं राखड़ परिवहन पर कलेक्टर ने आगामी 23 जुलाई तक पूरी तरह से सख्त रोक लगा दिया है। कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला ने यह निर्देश पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन एवं कोयले एवं राखड़ के प्रदूषण को देखते हुये यह कदम उठाया है।एसपी की ओर से इस आशय का प्रतिवेदन एवं हरित अभिकरण नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी आदेशो के अनुपालन में जिले में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने भारी वाहनों के आवागमन को निनियमिति किये जाने के लिए आदेश जारी करते हुये जिला दण्डाधिकारी ने अमलोरी मोड़ से माजन मोड़, परसौना सड़क मार्ग से कोयला एवं राखड़ परिवहन प्रतिबंधित किया गया है।
साथ ही यह भी निर्देश दिये गये है कि सिंगरौली जिले में कोयला एवं राखड़ का परिवहन करने वाले सभी भारी वाहनों का संचालन विहित प्राधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ही किया जायेगा एवं बंद वाहनों में ही कोयला परिवहन किये जाने की अनुमति सक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। परिवहन के दौरान कोयला या धूल तथा राखड़ किसी भी दशा में सड़क पर न गिरे एवं राखड़ एएस का परिवहन बंद कंन्टेनरो में ही किया जायेगा। खुले वाहनों में प्रतिबंधित रहेगा। कोल परिवहन वाहनों की गति सीमा 25 किमी. प्रति घण्टा होगी। वाहनों में स्पीड गर्वनर लगाना अनिवार्य होगा।