अवैध वेंडरों, बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों के निर्माण पर शिकंजा
जबलपुर: रेलवे स्टेशन पर अवैध वेंडरों द्वारा अमानक एवं मिलावटी खाद्य सामग्री के विक्रय की शिकायतों पर आरपीएफ और खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्यवाही दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रही। सयुंक्त दल द्वारा शीला टॉकीज के पीछे नेहरू नगर स्थित राजकुमार रजक के बेस किचन एवं आदेश आइसक्रीम सेंटर तथा साउथ सिविल लाइन स्थित सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
कार्यवाही में राजकुमार रजक के बेस किचन से पनीर, आदेश आइसक्रीम सेंटर से मैंगो फ्लेवर ड्रिंक एवं सिद्धि विनायक रेस्टारेंट से दाल चावल के नमूने संग्रहित किये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यवाही के दौरान राजकुमार रजक के बेस किचन एवं आदेश आइसक्रीम सेंटर को बिना किसी अनुमति के अनाधिकृत तौर पर रेल यात्रियों के लिये खाद्य पदार्थों का निर्माण किये जाने एवं एफएसएसएआई का लाइसेंस न होने पर सील कर दिया गया, साथ ही अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं खाद्य सुरक्षा के मानदंड अनुसार खाद्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय न करने पर नोटिस भी जारी किया जा रहा है।
नमूनों की भोपाल में होंगी जांच
खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यवाही में लिये गये नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जायेगा। कार्यवाही में उनके साथ आरपीएफ के इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान मंसूरी, अरविंद कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार गुप्ता एवं विनोद धुर्वे भी शामिल थे।