बिजली चोरी पर तीन साल की सजा, 23 लाख से अधिक का जुर्माना

जबलपुर: विशेष न्यायाधीश एनआर परमार की अदालत ने बिजली चोरी के आरोपित नील गगन सिंह का दोषी करार दिया है। अदालत ने इसके साथ ही आरोपी नील गगन सिंह को तीन साल सजा सुना दी। साथ ही 23 लाख 86 हजार 734 रुपये का जुर्माना लगा दिया। इसके अलावा 823721 रुपये का सिविल दायित्व भी अधिरोपित किया।
बिजली कंपनी की ओर से पैनल लायर डीके गौतम ने पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि शिकायत मिलने पर टीम मौके पर पहुंची। वहां मीटर का आउटर बाक्स सील व लोवर कवर सील नहीं पाए गए। दो सीलें बाक्स के अंदर टूटी रखी पाई गईं। मीटर की एमडी सील नहीं पाई गई। विद्युत कनेक्शन पावर मीटर डिस्प्ले व पल्स बंद पाए गए। जबकि औद्यागिक परिसर का विद्युत भार चालू पाया गया। विद्युत मीटर में खपत दर्ज नही हो रही थी। इस तरह बिजली चोरी का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया।

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