निजी स्कूल की मान्यता निरस्त करने पर अंतरिम रोक

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने निजी स्कूल की मान्यता निरस्त करने संबंधी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। एकलपीठ ने मामले में राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये।याचिकाकर्ता आदर्श आदिवासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरिया की ओर से दायर किया गया था। जिनकी ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी व विभूनदु मिश्रा ने पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता सोसायटी के माध्यम से विगत कई वर्ष से स्कूल का संचालन हो रहा है। सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। सत्र 2025-2026 में मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण समिति के माध्यम से जांच कराई। जिसके बाद अपना अभिमत प्रस्तुत किया। जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता स्कूल सभी मापदंड पूर्ण करती है।

जिस कारण मान्यता नवीनीकरण के लिए अनुशंसा की जाती है। जिला शिक्षा अधिकारी ने संयुक्त संचालक शिक्षा के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रकरण भेजा। लेकिन संयुक्त संचालक ने स्कूल की मान्यता निरस्त कर दी। जिसके बाद आयुक्त लोक शिक्षण के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। जहां से भी मान्यता संबंधी आवेदन निरस्त कर दिया गया। इसलिए द्वितीय अपील राज्य स्तरीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की गई। जहां से भी राहत नहीं मिली, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त अंतरिम आदेश देते हुए अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं।

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