अवैध रेत परिवहन पर तीन प्रकरणों में 1.10 लाख का जुर्माना

नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने अवैध खनिज परिवहन के तीन मामलों में 1,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन व भंडारण निवारण) नियम 2022 के तहत वाहन मालिक जगदीश दर्डिंग और बंशीलाल गुर्जर पर क्रमशः 28,750-28,750 रुपए तथा सुमित अग्रवाल पर 52,500 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई। सभी मामलों में बिना रायल्टी पास रेत परिवहन करते पकड़े जाने पर यह कार्रवाई की गई। वाहनों को जप्त कर संबंधित थानों में रखा गया था। कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को निर्देश दिए कि जुर्माना राशि 15 दिन में शासकीय कोष में जमा होने पर नियमानुसार वाहन मुक्त किए जाएं। यह कार्रवाई खनिज सर्वेक्षण के दौरान हुई जब ट्रैक्टरों में रेत बिना रायल्टी पाई गई।

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Wed Aug 13 , 2025
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