जबलपुर: क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र रघुवंशी ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोना अवैध है और नियम उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई के साथ वाहन जब्ती भी हो सकती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में मजदूर अक्सर मालवाहक वाहनों में सवार होते हैं, जो दुर्घटना का खतरा बढ़ाता है।
इसलिए, वाहन संचालकों को वाहन की यांत्रिक स्थिति ठीक रखने, फिटनेस प्रमाणपत्र अपडेट रखने और नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। परिवहन विभाग की टीम लगातार गश्त करेगी और ज्यादा सवारियों वाले वाहनों पर जुर्माना व वैधानिक कार्रवाई करेगी। जनता से भी अपील की गई है कि वे केवल नियम अनुसार ही यात्रा करें।
