
खिलीचीपुर। भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव यशवंतपुर में वर्ष 2019 में दो पक्षों में रास्ते पर पाइपलाइन बिछाने और गड्ढे खोदने की बात पर विवाद हुआ था. मामले में लोक अभियोजक विजय सिंह सिसोदिया की दलीलों पर अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को आरोपी मानते हुए सजा सुनाई है. एक पक्ष के पांच आरोपी निर्भय सिंह, भगवान सिंह, कमल सिंह, राकेश सिंह और कनीराम ग्राम यशवंतपुरा को 20 दिन में 20-20 औषधीय पौधे लगाने का आदेश सुनाया।
