अजजा बालिका के अपहरण मामले में पूर्व सरपंच को 5 साल कैद की सजा

सिंगरौली। विशेष न्यायाधीश सिंगरौली अजजा एवं अजा खालिद मोहतरम अहमद ने मोरवा थाना क्षेत्र के ग्राम सिलफोरी कतरिहार के एक अजजा वर्ग की बालिका के अपहरण के मामले में रामजी गुर्जर एवं रामनरेश गुर्जर को पॉच साल की सजा का फैसला सुनाया है।

मामला यह था कि 22 जुलाई 2017 को मोरवा थाना में एक आदिवासी फरियादी रिपोर्ट किया कि 23 सितम्बर 2010 को 19 वर्ष की बेटी माह मई 2009 से गुम है। पीड़िता के पिता द्वारा एसपी कार्यालय में इस आशय का पत्र भी दिया था और आरोप भी लगाया था कि आरोपी रामनरेश गुर्जर पिता बैजनाथ गुर्जर एवं रामजी गुर्जर पिता झुमकलाल गुर्जर स्कॉर्पियों वाहन में बैठा कर बैढ़न ले गये थे। जहां जांच पड़ताल एवं उच्च न्यायाल जबलपुर के दखल के बाद आरोप सही पाये जाने पर आरोपियों के विरूद्ध भादवि की धारा 365, 366/ 34 तथा 3(2)(व्हीए) एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुये मोरवा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वही पुलिस ने 19 मार्च 2018 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय के द्वारा उभय पक्षों को गहनता से सुने जाने के बाद उक्त दोनों आरोपियों को पॉच-पॉच वर्ष के सश्रम कारावास एवं पॉच-पॉच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का अहम फैसला सुनाया गया है। यहां बताते चले कि रामजी गुर्जर बगैया मण्डल का भाजपा मण्डल अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता है। जबकि रामनरेश गुर्जर पूर्व सरपंच ग्राम कतरिहार का है।

उच्च न्यायालय के दखल के बाद दर्ज हुआ था आरोपी पर अपराध

पीड़िता के पिता 14 महीने तक एसपी दफ्तर एवं मोरवा थाना का चक्कर लगाता रहा। गुम इंसान दर्ज कर पुलिस तरह-तरह के बहानेवाजी कर पीड़ित पक्ष को बैरंग लौटा देती थी। जबकि पीड़िता के पिता व परिजन बार-बार कह रहे थे कि मेरे बेटी को रामजी गुर्जर एवं रामनरेश गुर्जर अपने स्कॉर्पियों वाहन में बैठाकर घुमाते थे। जब पुलिस से न्याय की उम्मीद टूटी तो पीड़ित पक्ष उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया। जहां उच्च न्यायालय के विद्वान जज द्वारा आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दिये। तब कहीं पुलिस मामला दर्ज की।

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