
खंडवा। दराते से महिला पर हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 19 अक्टूबर 2024 का है, जब फरियादी उमेन सिंह अपनी पत्नी उमाबाई के साथ खेत में थ्रेशर मशीन से काम कर रहे थे। उसी दौरान आरोपी मलखान सिंह ने सरकारी रास्ते को लेकर विवाद किया और उमाबाई के साथ मारपीट कर दराते से सिर पर वार कर दिया। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रचना अतुलकर जोशी की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी मो. जाहिद खान ने पैरवी की।
