मोना पारिक को धोखाधड़ी के मामले में 3 साल की सजा

रतलाम। न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा गुप्ता ने मोना पारिक 21 निवासी प्रतापगढ़ राजस्थान को धारा 420 में दोषी पाते हुए 3 वर्ष कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मोना ने विवाह के बहाने मुकेश से 1 लाख की ज्वेलरी व 2 लाख रुपये लेकर मिर्च झोंककर फरार हो गई थी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्णकांत चौहान ने पैरवी की।

इधर, रतलाम के आईटीआई परिसर में 4 अगस्त को सुजुकी मोटर्स गुजरात द्वारा एक दिवसीय प्लेसमेंट कैंपस आयोजित किया जाएगा। इसमें पुरुष ITI धारकों के लिए 200 पदों पर भर्ती होगी। इच्छुक आवेदक ऑनलाइन पंजीयन कर 4 अगस्त को सुबह 10 बजे संस्थान में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो सकते हैं।

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