दिल्ली में ‘ओवरएज’ वाहनों पर बैन, आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई

NGT के आदेश के खिलाफ याचिका पर होगा विचार, लाखों वाहन मालिकों की निगाहें फैसले पर, वायु प्रदूषण नियंत्रण पर बहस तेज

नई दिल्ली, 28 जुलाई 2025

दिल्ली में पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस आदेश के खिलाफ अपना पक्ष पेश करेगी, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस मामले पर लाखों वाहन मालिकों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी परिवहन व्यवस्था और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा।

यह सुनवाई ऐसे समय में हो रही है जब दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। NGT ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया था, लेकिन कई वाहन मालिकों और संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने तर्क मजबूती से रखेगी, जिसमें इन वाहनों के मालिकों के हितों और दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला न केवल दिल्ली के परिवहन परिदृश्य को प्रभावित करेगा, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी वायु प्रदूषण नियंत्रण की नीतियों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।

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