सीहोर. जिले में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एव कृषकों को समय पर आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने की दृष्टिगत रखते हुए जिले में उपलब्ध उर्वरकों का जिले से बाहर अनियमित रूप से ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. उप संचालक कृषि द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जिले में समस्त उर्वरक अनुज्ञप्ति धारी विक्रेता किसी भी प्रकार जिले की राजस्व सीमा के बाहर उर्वरकों का निर्यात न करें. विशेष परिस्थिति में उर्वरकों का जिले से बाहर स्थानांतरण करने की आवश्यकता होती है तो उपसंचालक कृषि से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा.
