प्राणघातक हमलावर को सात साल की सजा

जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार यादव की अदालत ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी चंगू उर्फ सचिन चौधरी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।अदालत के समक्ष अपर लोक अभियोजक लहर दीक्षित ने पक्ष रखा। जिन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी चंगू उर्फ सचिन चौधरी पिता दिलीप चौधरी निवासी रामपुर गोरखपुर ने 13 मई 2021 की रात पौने ग्यारह बजे के लगभग पुरानी रंजिश को लेकर शनि उर्फ बाटा उर्फ राजा चौधरी पर चाकू से प्राणघातक हमला किया था।

जिससे शनि के पेट में गंभीर चोट आई थी। यदि समय रहते उसे मेडिकल अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता तो उसकी जान जा सकती थी। उक्त मामले की शिकायत पर गोरखपुर पुलिस ने धारा-307 व आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। मामले के विचारण दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी चंगू उर्फ सचिन चौधरी को सात साल के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

Next Post

दैवेभों को नियमित न किये जाने पर जवाब-तलब

Sun Jul 27 , 2025
जबलपुर: हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को नियमित न किये जाने के मामले में जवाब तलब किया है। युगलपीठ ने मामले में मप्र शासन व मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका परिषद पोसान को नोटिस जारी किये है।यह अपील अनिल चौधरी की […]

You May Like