झाबुआ। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टरनेहा मीना एवं उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर मुकेश नेमा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध जि़ला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया के निर्देशन में 18 मई को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा वृत्त झाबुआ (ब) में ग्राम छायन में मुखबिर द्वारा बताये स्थान लबाना मोहल्ला में पुराने कच्चे मकान पर दबिश दी गई एवं मकान की तलाशी लेने पर कुल 15 पेटी रॉयल स्टैग व्हिस्की (कुल- 131.4 बल्क लीटर) जब्त की। इस दौरान मौके पर से फरार आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। उक्त जब्त मदिरा का अनुमानित मूल्य 2 लाख 18 हजार 400 रूपये बताया जाता है। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी एवं आबकारी स्टॉफ कांतु डामोर, प्रकाश भाबोर, सोहन नायक, श्रीराम शर्मा, मदन राठौर, पवन गाड़रिया, विजय चौहान एवं पुष्पा बारिया, विद्या डामोर का सराहनीय सहयोग रहा। विभाग के अनुसार जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध इस तरह की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
18 झाबुआ-1 – जप्त शराब के साथ विभागीय अमला