नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी को 20 वर्ष की सजा

रीवा।जनेह थाना अन्तर्गत नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में त्योंथर विशेष न्यायालय पास्को द्वारा तीन आरोपियो को सजा सुनाई है. मुख्य आरोपी को 20 वर्ष का कारावास और दो आरोपियो को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है.

यह पूरा मामला वर्ष 2024 का है, शौचक्रिया के लिए गयी नाबालिग किशोरी को गांव के तीन युवकों द्वारा जबरन बाइक में बैठाकर शंकरगढ़ ले गए जहां पर मिथुन कोरी और दिनेश कोरी रेलवे स्टेशन पर छोड़ कर लौट आए और मुख्य आरोपी दीपक कोरी किशोरी को लेकर बैंगलोर चला गया. जहां पर उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पूरे मामले में जनेह थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और किशोरी के बयान पर आज त्योंथर विशेष न्यायालय पास्को के विद्वान न्यायाधीश ने सहयोग करने वाले दो आरोपी मिथुन एवं दिनेश कोरी को 3 वर्ष एवं 2000 के अर्थदंड से दंडित किया. वहीं मुख्य आरोपी दीपक कोरी को धारा 366 में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं तीन हजार अर्थदंड एवं पास्को एक्ट की धारा में 20 वर्ष का कारावास एवं 5000 के अर्थ दंड से दंडित किया है. पूरे मामले की विवेचना विशेष लोक अभियोजक पास्को धीरज सिंह ने की.

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