
जबलपुर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जबलपुर जिले में ई-रिक्शा से स्कूल आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बच्चों के स्कूल परिवहन से जुड़ी सुरक्षा एवं संरक्षण को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही समय-समय पर सड़क सुरक्षा समिति और स्कूल प्रशासन के साथ हुई बैठकों में यह तथ्य सामने आया है कि ई-रिक्शा में स्कूली छात्रों की सुरक्षा के लिए कोई मानक व्यवस्था नहीं होती। ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना, तेज गति से चलाना और पलटने की घटनाएं आम हो गई हैं, जिससे बच्चों की जान जोखिम में पड़ रही है। इन सभी कारणों से ई-रिक्शा को स्कूली परिवहन के लिए असुरक्षित माना गया है।
