बलात्कार के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास

झाबुआ। नाबालिग से बलात्कार के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने आरोपी रोहित पिता केतरूस बबेरिया (22), निवासी रानापुर को आजीवन सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। 16 मार्च 2021 को पीड़िता के माता-पिता की गैरमौजूदगी में आरोपी उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। FIR दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बालिका को दस्तयाब किया। जांच में पुष्टि होने पर पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं जोड़ी गईं। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा मुवेल ने प्रभावी पैरवी की।

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Tue Jul 22 , 2025
विंध्यनगर। थाना क्षेत्र की सिम्प्लेक्स कॉलोनी में 20 जुलाई की रात घर में घुसकर मोबाइल चोरी करने और फोन-पे से 30 हजार रुपये ट्रांसफर करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शिकायतकर्ता जितेन्द्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की […]

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