जबलपुर:आरक्षण के आधार पर पदोन्नति देने के नियम को चुनौती देने के मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हुई। दरअसल, एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की युगलपीठ के समक्ष यह मामला निर्धारित था। जस्टिस सचदेवा की अनुपस्थिति के चलते मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में विगत 7 जुलाई को हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने अंडरटेकिंग दी थी कि अगली सुनवाई तक उक्त पॉलिसी के तहत किसी को प्रमोशन नहीं दिए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि भोपाल निवासी डॉ. स्वाती तिवारी व अन्य की ओर से याचिका दायर कर दलील दी गई थी कि वर्ष 2002 के नियमों को हाईकोर्ट के द्वारा आरबी राय के केस में समाप्त किया जा चुका है। इसके विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी लंबित है, इसके बावजूद सरकार ने नियम बना दिए।
