जैव विविधता अधिनियम के परिपालन हेतु गठित की जाए कमेटी

हाईकोर्ट ने दिये राज्य सरकार को निर्देश

जबलपुर। जैव विविधता अधिनियम के परिपालन के लिए कमेटी गठित करने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ राज्य ने निर्देष जारी किये है। युगलपीठ ने कमेटी गठन के लिए राज्य सरकार को 30 जून तक का समय दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई जुलाई माह के पहले सप्ताह में निर्धारित की गयी है।

गौरतलब है कि धार जिले में बाओबाब के पेड़ को काटने, बिक्री करने तथा परिवहन की अनुमति दिये जाने संबंधित खबर में हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया था। खबर के अनुसार क्षेत्रीय नागरिक बाओबाब वृक्ष काटने का विरोध कर रहे है। बाओबाब पेड़ को अफ्रीका में द वर्ल्ड ट्री की उपाधि दी गयी है। अफ्रीका के आर्थिक विकास में इस पेड़ का बडा महत्व है। हैदराबाद के एक व्यापारी अपने फार्म में इन पेड़ों की खेती और आर्थिक लाभ के लिए उनकी कटाई कर बेच रहा है। एक पेड़ का मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक है। जिसके कारण दूसरे लोग भी अपने खेत में लगे पेड़ को बेचने के लिए काट रहे है।

हाईकोर्ट संज्ञान याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद धार जिले में बाओबाब के पेड़ की कटाई,बिक्री तथा परिवहन पर रोक लगाते हुए मुख्य सचिव,वन विभाग के प्रमुख सचिव,आयुक्त तथा सीसीएफ इंदौर,कलेक्टर व सीईओ जिला पंचायत को नोटिस कर जवाब मांगा था।

याचिका पर हुई पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने कोर्ट को बताया था कि जैव विविधता अधिनियम होने के बावजूद भी उसके परिपालन के लिए सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गयी। युगलपीठ ने सरकार के रवैये पर जमकर नाराजगी व्यक्त करते अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में जवाब मांगा था। सरकार की तरफ से याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान बताया गया कि सभी जिला कलेक्टर को इस संबंध में पत्र जारी किये है। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये। कोर्ट मित्र के रूप में अधिवक्ता अंशुमान सिंह पैरवी के लिए उपस्थित हुए।

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