
छिंदवाड़ा। सत्र न्यायालय जुन्नारदेव के द्वारा थाना जुन्नारदेव के अपराध के आरोपी विजेन्द्र धुर्वे पिता बिस्तू धुर्वे उम्र 19 वर्ष निवासी जुन्नारदेव को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास तथा 5000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक गंगावती इहेरिया ने प्रकरण में पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण घटना इस प्रकार है कि मृतक पूसूलाल की पत्नी रीना धुर्वे द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि मेरी शादी पूसूलाल धुर्वे से लगभग 06 साल पहले हुई है मेरे दो बेटे हैं मेरे घर में मेरे ससुर जातसा धुर्वे भी हमारे साथ में रहते है। हमारा घर गुद्दम बस्ती बाडाढाला में है घर के सामने बड़े जेठ विस्तु धुर्वे का मकान है उसका लड़का आरोपी विजेंद्र धुर्वे है। दिनाक 12/12/2022 को मैं सुबह करीब 10:00 बजे गाय चराने जंगल अपने घर से निकली थी उस समय मेरे घर पर मेरे दोनों लड़के और ससुर घर में थे। दिनभर जंगल में गाय चराकर शाम 06:00 बजे घर लौटी तो मेरे ससुर ज्ञानसा ने मुझे बताया कि में शाम के समय घर के आगन में बैठा था आरोपी विजेंद्र उसकी बहन सोनवती को डांट रहा था उसी समय मृलक पूसूलाल विजेंद्र को डाटने लगा। तो विजेंद्र मृतक पूसूलाल से झूमालामी करने लगा। मैने दोनों को बोला कि तुम चुपचाप रहो झगड़ा मत करो। तो विजेंद्र ने बोला कि तू मुझे क्यों बोलता है कहकर मारने को दौड़ा तो मैने चिल्लाया तो विजेंद्र ने घर से गैती का बेसा लाकर मृतक पूसूलाल के सिर में मार दिया जिससे पूमुलाल जमीन पर गिर गया और विजेंद्र यहां से भाग गया। मृतक पूसूलाल से सिर एवं नाक से खून निकल रहा है यह बात नहीं कर रहा था, सुनकर मैने पति पुसूलाल जो घर के आगन के पास पड़े थे जाकर देखी उनके सिर और नाक से खून निकल रहा था छूकर देखने पर वह ठण्डे पड़ गए थे हिला डुलाकर देखा तो पति खत्म हो गए थे। जिसकी रिपोर्ट प्राथी द्वारा थाना जुन्नारदेव में दर्ज कराई गई। तब थाना जुन देव द्वारा अभियुक्त विजेंद्र धुर्वे के विरुध्द अपराध क्रमांक 378/2022 अतर्गत धारा 302 भादवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पजीबध्द कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना निरीक्षक बृजेश मिश्रा थाना जुन्नारदेव के द्वारा की गई।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तो से सहमत होकर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव द्वारा आनी को उपरोक्त दण्ड से दंडित किया गया।
