यूएई ने भारतीयों के लिए नया ‘गोल्डन वीजा’ मॉडल लॉन्च किया: ₹23 लाख में आजीवन रहने की सुविधा, बिना निवेश के मिलेगी स्थायी रेजिडेंसी

यूएई सरकार ने नोमिनेशन-आधारित गोल्डन वीजा योजना शुरू की; ₹23 लाख के एकमुश्त शुल्क पर पेशेवरों और योगदानकर्ताओं को मिलेगा लाभ, पृष्ठभूमि जांच होगी अनिवार्य।

दुबई, 9 जुलाई, 2025 (नवभारत): संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भारतीय नागरिकों के लिए एक नई और महत्वपूर्ण ‘गोल्डन वीजा’ योजना शुरू की है, जो अब ₹23 लाख (लगभग 1,00,000 यूएई दिरहम) के एकमुश्त शुल्क पर आजीवन रहने की सुविधा प्रदान करेगी। यह नया ‘नोमिनेशन-आधारित’ मॉडल भारतीय पेशेवरों और विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए यूएई में स्थायी निवास प्राप्त करने का एक अभूतपूर्व अवसर है, जिसमें अब किसी संपत्ति या बड़े व्यवसाय में निवेश की आवश्यकता नहीं होगी।

यह नई पहल यूएई की पारंपरिक निवेश-आधारित गोल्डन वीजा प्रणाली से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जहाँ पहले कम से कम ₹4.66 करोड़ (2 मिलियन यूएई दिरहम) के संपत्ति निवेश की आवश्यकता होती थी। इस नई योजना का उद्देश्य संस्कृति, व्यापार, विज्ञान, वित्त और स्टार्टअप जैसे प्रमुख क्षेत्रों में योगदान करने वाले उच्च-योग्यता वाले पेशेवरों और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करना है। रिपोर्टों के अनुसार, यूएई सरकार को पहले तीन महीनों में 5,000 से अधिक भारतीय आवेदकों को गोल्डन वीजा जारी होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत, आवेदकों को उनकी पेशेवर पृष्ठभूमि, सामाजिक योगदान और यूएई के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित मूल्य के आधार पर नामित और अनुमोदित किया जाएगा।

पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया: सिर्फ शुल्क चुकाना ही काफी नहीं

हालांकि, ₹23 लाख का एकमुश्त शुल्क आकर्षक लग सकता है, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि केवल शुल्क का भुगतान करना गोल्डन वीजा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आवेदकों को कठोर पृष्ठभूमि जांच से गुजरना होगा, जिसमें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच, आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल और सोशल मीडिया गतिविधि की समीक्षा शामिल होगी। अंतिम अनुमोदन पूरी तरह से यूएई सरकार के अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करेगा।

गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को कई लाभ मिलेंगे, जिनमें यूएई में स्थायी रूप से रहने, काम करने या अध्ययन करने की अनुमति, परिवार के सदस्यों (जीवनसाथी, बच्चे, माता-पिता) और घरेलू कर्मचारियों को प्रायोजित करने का अधिकार शामिल है। यह वीजा धारक के यूएई में संपत्ति या व्यवसाय बेचने पर भी वैध रहता है। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, आवेदक यूएई के आईसीपी (पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा के लिए संघीय प्राधिकरण) की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दुबई-विशिष्ट आवेदनों के लिए, प्रक्रिया जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स (GDRFAD) के माध्यम से होती है। यह कदम 2022 में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के बाद भारत के साथ यूएई के बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करता है, और भविष्य में इस मॉडल को चीन जैसे अन्य CEPA भागीदार देशों तक विस्तारित करने की भी योजना है।

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