
जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रियम कुमार सक्सेना की अदालत ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर घायल करने के आरोपी जबलपुर निवासी दुर्गेश मरकाम को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को छह माह की सजा व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं नहीं फैसला सुनाए जाते समय अदालत उठने तक की सजा भी दी गई।
अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष समाधिया ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी दुर्गेश मरकाम ने कैलाश प्रसाद विश्वकर्मा को 21 दिसंबर 2022 को दोपहर सवा तीन बजे लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर घायल कर दिया था। इससे उन्हें बाएं पैर, चेहरे, जबड़ा, दाढ़ी, सीना व पीठ में चोट आई थी। वे पड़रिया से रांझी घर वापस जा रहे थे। शिकायत पर खमरिया पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था। विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।
