आरोपियों की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने कार्यवाही का मांगा ब्यौरा
जबलपुर। मप्र हाई कोर्ट ने रेत माफियाओं द्वारा एएसआई व एक पटवारी की हत्या संबंधी मामले में पेश की गई जमानती आवेदन को सख्ती से लिया। जस्टिस डीके पालीवाल की एकलपीठ ने मामले में शासन से पूछा है कि शहडोल में नदी से अवैध रेत खनन पर अंकुश लगाने क्या कार्यवाही की जा रहीं है। इसके साथ ही व्यौहारी में अवैध रेत के दौरान एएसआई और पटवारी की हत्या के बाद की गई कार्यवाही पर भी न्यायालय ने जवाब-तलब किया है। एकलपीठ ने मामले के आरोपी अनुज कौल व शुभम विश्वकर्मा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिये और मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।
उल्लेखनीय है कि विगत 5 मई को ब्यौहारी क्षेत्र में रेत माफिया के लोगों ने सहायक उप निरीक्षक महेंद्र बागरी को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला था। कुछ माह पहले इसी क्षेत्र में पटवारी प्रसन्न सिंह की भी रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की थी। मामले में बनाए उक्त आरोपियों ने अधीनस्थ अदालत से जमानत निरस्त होने के बाद हाईकोर्ट में आवेदन पेश किया है। मामले पर सुनवाई के दौरान ब्यौहारी के एसडीओपी रवि प्रकाश कोल और तत्कालीन थाना प्रभारी राज कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। सुनवाई दौरान न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अवैध खनन पर जवाब तलब किया। वहीं शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रदीप गुप्ता ने न्यायालय को बताया कि इस संबंध में शहडोल कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई है।