दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल का कारावास

सीहोर. पाक्सो न्यायालय की विशेष न्यायाधीश श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर ने एक मामले में नाबालिग को अगवा कर उसके साथ निकाह करने के आरोपी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है. शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक केदार सिंह कौरव द्वारा की गई थी.

श्यामपुर थाने में 14 दिसम्बर 22 को पीडि़ता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति अगवा कर ले गया है. उन्होंने आसपास तलाश की लेकिन नाबालिग नहीं मिली. इस दौरान उन्हें पता चला कि पीडि़ता के गांव का ही फारूख भी उसी दिन से गांव में नहीं है. उन्होंने फारूख पर शंका जताते हुए उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था. पुलिस ने फारूख के मोबाइल की टावर लोकेशन लेते हुए 26 फरवरी 23 को पीडि़ता को कोटा राजस्थान के महावीर कालोनी से बरामद करते हुए आरोपी फारूख को गिरफ्तार कर लिया था. पूछताछ में पीडि़ता ने फारूख द्वारा शादी करने का कहकर उसे कोटा ले जाना और दुष्कर्म किया जाना बताया.पीडि़ता द्वारा आरोपी से शादी कर ली गई थी और एक बच्चे को जन्म दिया था. पीडि़ता ने घटना का समर्थन नहीं किया. पीडि़ता की आयु के लिए उम्र निर्धारण जांच एवं डीएनए का सहारा लिया गया. न्यायालय द्वारा अभियुक्त फारूख खां आ. अमीन खां निवासी मुख्त्यार नगर को पाक्सो एक्ट में 12 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

 

 

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