जेएमएफसी कोर्ट ने एक हजार का जुर्माना भी लगाया
जबलपुर। न्यायिक मजिस्टे्ट प्रथम श्रेणी की अदालत ने एक महिला से घर में घुसकर छेडख़ानी कर अश्लील हरकते करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी बिहारी सिंह सैयाम को एक साल के सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि कुंडम थाना क्षेत्र में पीडि़ता घरेलू काम करने के साथ ही दुकान चलाती है। 24 नवंबर 2015 की देरशाम करीब साढ़े सात बजे जब वह दुकान पर थी और उसका पति घर के पीछे टै्क्टर में सुधार कार्य कर रहे थे। उसी समय आरोपी बिहारी सिंह सैयाम दुकान पर पहुंचा और महिला से बिड़ी मांगी। बिड़ी देने के बाद जब महिला अंदर जाने लगी तो आरोपी ने पीछे से उसे पकड़ लिया और अश्लील हरकते करने लगा। महिला के चिल्लाने पर उसका पति आ गया तो आरोपी मौके से फरार हो गया। शिकायत पर कुंडम पुलिस ने छेडख़ानी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। मामले की सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।