
जबलपुर। भाजपा विधायक की तरफ से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि के संबंध में परिवाद दायर किया था। एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश डी पी सूत्रकार ने परिवाद की सुनवाई करते हुए अनावेदक को पक्ष प्रस्तुत करने नोटिस जारी किये हैं। परिवाद पर अगली सुनवाई 21 जुलाई 2025 को निर्धारित की गयी है।
जबलपुर की पनागर विधानसभा से भाजपा विधायक सुशील तिवारी इंदू ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया था। परिवाद में कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने 15 मई 2023 को जबलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के अनाज की कालाबाजारी का आरोप लगाये थे। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि भाजपा विधायक इंदु तिवारी राशन के अनाज का 50 से 60 फ़ीसदी हिस्से की कालाबाज़ारी करते हैं। पत्रकार वार्ता को सोशल मीडिया में पोस्ट कर आवेदक की छवि खराब करने का प्रयास किया गया। पार्टी के नेताओं तथा मतदाताओं के बीच छवि खराब होने के कारण उनके पक्ष हुए मतदान में कमी आई।
विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि आवेदक के बयान दर्ज हो गये हैं। अनावेदक का पक्ष जानना भी आवश्यक है। विशेष न्यायाधीश ने अनावेदक को नोटिस जारी के आदेश जारी किये।
