
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए शर्मनाक बयान के बाद स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई अदालती कार्रवाई बंद कर दी है। दरअसल मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को मप्र हाईकोर्ट से निर्देश दिया था कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सोमवार को जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने मामला समाप्त कर दिया।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने मंत्री के बयान को गटर छाप बताते हुए मामले पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी। हाईकोर्ट ने मंत्री के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश डीजीपी को दिए थे। इसके बाद मानपुर थाने में मंत्री के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। अगले दिन सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को कमजोर व असंतोषजनक बताते हुए सख्त निर्देश दिये थे।
