जलाशयों में 16 से मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा 

सीधी। जिले में 16 जून से 15 अगस्त मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उल्लेखनीय है कि वर्षा ऋतु में मत्स्य के वंश वृद्धि (प्रजनन) दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने के लिए जिले के सभी प्रकार के जल संसाधनों में उक्त अवधि को ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। इस अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट पूर्णतः निषिद्ध रहता है। साथ ही मत्स्य विक्रय, मत्स्य विनियम एवं परिवहन करना भी प्रतिबंधित है एवं संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

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निजी अस्पताल में ग्रामीण की इंजेक्शन से मौत,अस्पताल सील 

Fri Jun 13 , 2025
सिवनी/पिपरबानी: कुरई थाना क्षेत्र अंतर्गत आनेवाली ग्राम पंचायत जटामा निवासी शिव कुमार अडमाचे पिता भैया लाल अडमाचे निवासी जटामा उम्र लगभग 32 वर्ष विवाहित एक बेटी 15 माह की 10 जून 2025 मंगलवार को हाथ में दर्द होने पर पिपरबानी में एक निजी अस्पताल में इलाज कराने गए थे। परासपानीपर […]

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