जबलपुर:अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर अनुराग सिंह ने गोरखपुर तहसील के अंतर्गत मौजा पिंडरई की खसरा नम्बर 112 की तालाब मद की भूमि के स्वरूप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन तथा क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मौजा पिण्डरई पटवारी हल्का नम्बर-आठ, राजस्व निरीक्षक मण्डल भेड़ाघाट तहसील गोरखपुर स्थित भूमि 1.15 हेक्टेयर तालाब मद की भूमि को अवैध रूप से मिट्टी से भरकर समतलीकरण उपरांत विक्रय किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी।
तहसीलदार गोरखपुर को इस शिकायत की जांच करने के निर्देश दिये थे। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अनुराग सिंह ने तहसीलदार से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर खसरा नंबर 112 के सभी बंटाकों में तालाब मद के स्वरूप में किए जा रहे समतलीकरण सहित किसी भी प्रकार के परिवर्तन को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु आदेश जारी किया है।
