रिटायर्ड प्राचार्य व शिक्षकों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दें: हाईकोर्ट


जबलपुर:हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने सेवानिवृत्त प्राचार्य व शिक्षकों के हक में अवकाश नकदीकरण का लाभ प्रदान करने का राहतकारी आदेश पारित किया है। इसके लिए 90 दिन का समय दिया है.


याचिकाकर्ता सागर निवासी सेवानिवृत्त प्राचार्य मनोज कुमार कोष्टी सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक भगवती प्रसाद नागाइच व हरिनारायण खरे की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार तिवारी व सुमित्रा तिवारी ने पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता अवकाश नगदीकरण के लाभ के लिए सर्वथा पात्र हैं। इसके बावजूद लाभ अकारण रोका गया है। जिसे लेकर अभ्यावेदन दिये गये, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई।

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