
सुसनेर। पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अखिलेश कुमार धाकड़ ने आजीवन कारावास और कुल 2000 रुपए जुर्माने से दंडित किया. एजीपी मुकेश जैन चौधरी ने बताया कि 7 दिसंबर 23 को भारतसिंह पिता बगदीराम परमार निवासी बस स्टैंड के पास सांठखेड़ा थाना गरोठ जिला मंदसौर ने इस आशय की देहाती नालसी रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन प्रेम परमार की शादी द्वारकीलाल से की गई थी. वह स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के पद पर अमरकोट में पदस्थ थी. घटना दिनांक को शाम करीबन 4 बजकर 12 मिनट पर उसकी बहन प्रेम ने उसे फोन लगाकर रोते हुए नौकरी छोडऩे का कहा तथा मोबाईल काट दिया. फिर शाम 7 बजे उसकी बहन के पति अभियुक्त द्वारकीलाल ने उसे फोन कर प्रेम को करंट लगने का बताया. उसके भाई, पत्नी व भानेज ससुर को बताकर वे लोग प्रायवेट जीप से सोयतकलां आए व बहन के घर पर जाकर देखा, तो प्रेम के गले में फांसी लगाने का निशान दिखाई दिया. प्रेम का पति अभियुक्त द्वारकीलाल भी घर पर ही था. उसकी बहन प्रेम परमार को संभवत: उसके पति द्वारकीलाल द्वारा किसी बात को लेकर लगाई झगड़ा कर गले में किसी रस्सी जैसी चीज से फांसी लगाई, जिससे उसकी मृत्यु हुई. थाना सोयत पर अपराध पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया. प्रकरण में विवेचना निरी रामचंद्र नागर, निरी यशवंत राव गायकवाड़ के द्वारा की गई.
