सतना/मैहर: मैहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन करने पर पिपासा एक्वा जल संयंत्र पर सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने बिना वैध निर्माण लाइसेंस के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर का उत्पादन करने पर संयंत्र को सील कर दिया और 250 मि.ली. के 6,300 पाउच जब्त किए। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि जब्त किए गए पाउचों पर निर्माण तिथि, बैच नंबर जैसी जरूरी जानकारी अंकित नहीं थी।
साथ ही, प्लांट संचालक ने केवल फुटकर विक्रय के लिए FSSAI का लाइसेंस लिया था, जबकि निर्माण के लिए अलग से लाइसेंस अनिवार्य होता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभिषेक बिहारी गौड़ ने मौके से नमूने लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे हैं। प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त और उचित रूप से लेबल किए गए पेयजल उत्पादों का ही उपयोग करें, और मार्केट में बिकने वाले किसी भी संदिग्ध उत्पाद की जानकारी विभाग को दें।
