जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एके सिंह की एकलपीठ ने पूर्व आदेश की नाफरमानी पर मप्र रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन के प्रबंधक निदेशक मनीष सिंह व श्रम अधिकारी बिंदु बहादुर सिंह को अवमानना नोटिस जारी किए हैं।अवमानना याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी राम प्रकाश सिंह की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, विनीत टहनगुरिया, अरविंद सिंह चौहान व शुभम वाटकर ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि पूर्व में याचिका पर राहतकारी आदेश पारित किया गया था। इसके तहत सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त कर 10 दिन के भीतर सभी देयकों का भुगतान करने कहा गया था। जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश सहित अभ्यावेदन दिया गया। लेकिन आदेश का पालन नदारद रहा, जिस पर यह अवमानना याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश।
