
जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने जबलपुर कलेक्टर को कहा कि यदि ग्राम पंचायत जनहित में तालाब बनवा रही है तो उसे जमीन बदल कर दूसरी आवंटित करें।
दरअसल राजमल विश्वकर्मा की ओर से अधिवक्ता केके पांडे, कोशलेश पांडे व सिद्धार्थ पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत बिल्किस गंज की ओर से कलेक्टर को आवेदन पेश कर कहा गया कि उन्हें तालाब बनवाने के लिए उनकी जमीन के बदले कोई अन्य सरकारी जमीन दी जाये। कलेक्टर ने यह कहते हुए आवेदन निरस्त कर दिया कि भूमि निवर्तन निर्देश 2018 के तहत जमीन के बदले दूसरी जमीन केवल सरकारी निर्माण या सरकारी प्रोजेक्ट के लिए ही दी जा सकती है। दलील दी गई कि पंचायत भी सरकार का ही विभाग है। सुनवाई के बाद
न्यायालय ने कहा कि भूमि निवर्तन निर्देश 2018 पंचायत पर भी लागू होता है।
