बालाघाट: तीन नाबालिग और एक अन्य युवती से साथ सामूहिक दुष्कर्म के सभी 6 आरोपियों एवं 1 विधि विरूद्ध बालक को आज न्यायालय में पेश किया गया l पुलिस अधीक्षक बालाघाट नगेंद्र सिंह ने घटना की गंभीरता को देखते हुए त्वरित न्याय दिलाने हेतु अपराध को सनसनीखेज व जघन्य अपराध की श्रेणी में चिन्हित करते हुए, विवेचना टीम का गठन कर फास्ट ट्रैक मे पूर्ण करने हेतु दिए निर्देश दिए हैं। पुलिस को इस घटना की जानकारी लगभग एक दिन बाद प्राप्त हुई ।
दोषिंयों के विरूद्ध धारा – 70 (1) ,70(2) , 351 (2) BNS 5/6 पास्को एक्ट, एससी-एसटी एक्ट 3(1) (w,i), 3(2) (5),3 (2) (5) क का अपराध पंजीबद्ध किया गया है । जैसा की पता है ये सभी लड़कियां अपने चाचा के साथ 4 किमी दूर दूसरे गांव की शादी समारोह मे सम्मिलित होने गयी थी। रात्रि लगभग 2 बजे सभी बालिकाएं चाचा के साथ अपने गांव घर वापस लौंट रही थी तभी रास्तें मे इसी शादी समारोह मे आए हुए 7 लडके, दो मोटरसाइकिल मे आए जिनके द्वारा बालिकाओं के साथ जा रहे चाचा को डरा धमकाकर भगा दिया गया तथा बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटना की। सभी आरोपियों द्वारा बालिकाओं को घटना के विषय मे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई ।
गिरफ्तार आरोपी
1. लोकेश मात्रे पिता संतोष मात्रे उम्र 22 साल
2. लालचंद खरे पिता चमारू खरे उम्र 34 साल ,
3. अजेन्द्र बाहें पिता शिवलाल वाहे उम्र 28 साल ,
4. अज्जू उर्फ राजू बगडते पिता रामचरण बगडते उम्र 21 साल ,
5. राजेन्द्र कावरे पिता मदनलाल कावरे उम्र 20 साल ,
6. मानिराम वाहे पिता शिवचरण वाहे उम्र 21 साल
17 वर्षीय विधि विरूद्ध बालक ।
सभी निवासी ग्राम भगतपुर चौकी गोदरी थाना हट्टा जिला बालाघाट l
