
ग्वालियर। ग्वालियर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान ने पशु क्रूरता निवारण समिति की सिफारिश पर दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक पशुओं से माल या सवारी ढोने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनीमल्स एक्ट के अंतर्गत जारी किया गया है और 30 जून तक प्रभावशील रहेगा।
आदेश के अनुसार, इस अवधि में तांगे, बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी, भैंसगाड़ी जैसे पशुचालित वाहनों से सामान या सवारी नहीं ढोई जा सकेगी। साथ ही गधा, खच्चर और टूट्टू जैसे पशुओं से भी माल ढुलाई पर रोक रहेगी।प्रशासन का यह कदम गर्मी के मौसम में पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पहल माना जा रहा है।
