HC: न्यायाधिकरण में अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों की दो माह में हो नियुक्ति

 

जबलपुर। मध्य प्रदेश मध्यस्थता न्यायाधिकरण में अध्यक्ष सहित सदस्यों के रिक्त पदों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने अपने आदेश में राज्य को निर्देशित किया है कि प्रस्तावित संशोधन प्रक्रिया को पूरा करते हुए दो महीने के भीतर अध्यक्ष सहित रिक्त तीनों पदों की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी करें।

जबलपुर निवासी अधिवक्ता संजय कुमार पटेल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश मध्यस्थता न्यायाधिकरण में अध्यक्ष सहित 6 सदस्य के पद निर्धारित है। वर्तमान में अध्यक्ष सहित दो तकनीक सदस्य सहित एक विधिक सदस्य की पद रिक्त है। जिसके कारण मध्य प्रदेश मध्यस्थता न्यायाधिकरण में बडी संख्या में प्रकरण लंबित है। जिसके कारण पक्षकारों को भी परेशानी का सामना करना पड रहा है।

युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि पूर्व में भी न्यायालय ने विभिन्न आदेश और निर्देश पारित किए गए हैं। युगल पीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किये। युगल पीठ ने अपने आदेश में यह कहा है कि आवश्यकता अनुसार अधिक संख्या में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में आंकलन करते हुए सरकार दो महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करें। नियुक्ति प्रक्रिया कार्य भी दो महीने के अवधि में पूरा होना चाहिये। युगल पीठ ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया चार महीने में पूर्ण होना चाहिये। आदेश का पालन नहीं होने पर मुख्य सचिव तथा विधि विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा।

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